What is Voter Card
वोटर कार्ड, जिसे EPIC – Electoral Photo Identity Card कहा जाता है, भारत में हर योग्य मतदाता को दी जाने वाली पहचान है। यह चुनाव में वोट देने और सरकारी पहचान प्रमाण के रूप में काम करता है। वोटर कार्ड में आपका नाम, फोटो, पता और मतदाता पहचान संख्या होती है।
यह कार्ड केवल वोटिंग के लिए ही नहीं बल्कि कई सरकारी पहचान प्रोसेस में भी जरूरी है, जैसे पासपोर्ट बनवाना, बैंकिंग और अन्य सरकारी जगहों में पहचान के रूप में अनिवार्य हैं।
All Voter Card Forms and Their Details
भारत में वोटर कार्ड के लिए मुख्य रूप से 6 फॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं।
- Form 6 – New Voter Registration
- फॉर्म 6 का उपयोग नए मतदाता को वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए किया जाता है।
- कौन भर सकता है: 18 साल या उससे अधिक उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक।
- दस्तावेज़: पहचान प्रमाण (आधार, पासपोर्ट), पता प्रमाण, जन्म तिथि प्रमाण।
- कैसे जमा करें: ऑनलाइन NVSP वेबसाइट या ऑफलाइन निर्वाचन कार्यालय।
- इस फॉर्म के मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में नाम जुड़वाता है।
- Form 7 – Transposition in Same Constituency
- फॉर्म 7 का उपयोग तब किया जाता है जब मतदाता अपने नाम या विवरण को एक ही निर्वाचन क्षेत्र के भीतर अपडेट करना चाहता है।
- कौन भर सकता है: जो पहले से मतदाता सूची में हैं।
- दस्तावेज़: नया नाम, पता या अन्य विवरण प्रमाण।
- इस फॉर्म के जरिए मतदाता सूची में विवरण सही करना।
- Form 8 – Transposition Across Constituencies
- यदि कोई मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र को बदलना चाहता है, तो फॉर्म 8 भरता है।
- कौन भर सकता है: जो पहले से मतदाता सूची में हैं और स्थानांतरण चाहते हैं।
- दस्तावेज़: वर्तमान वोटर आईडी और नए क्षेत्र का पता प्रमाण।
- इस फॉर्म के जरिए मतदाता का स्थानांतरण दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में।
- Form 8A – Overseas Voter Registration
- फॉर्म 8A का उपयोग उन भारतीय नागरिकों के लिए है जो विदेश में रहते हैं और चुनाव में मतदान करना चाहते हैं।
- कौन भर सकता है: विदेशी स्थायी निवास वाले भारतीय।
- दस्तावेज़: पासपोर्ट, वर्तमान पता और नागरिकता प्रमाण।
- इस फॉर्म का उद्देश्य विदेश में रहने वाले मतदाता के लिए वोटर सूची में नाम जोड़ना।
- Form 002 – Deletion from Electoral Roll
- फॉर्म 002 का उपयोग तब किया जाता है जब किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाना जरूरी हो।
- कौन भर सकता है: निर्वाचन अधिकारी या मतदाता द्वारा आवेदन।
- दस्तावेज़: पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण।
- इस फॉर्म के जरिए मृत या स्थानांतरण हो चुके मतदाता का नाम हटाना।
- Form 003 – Correction in Electoral Roll
- फॉर्म 003 का उपयोग मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी सुधारने के लिए किया जाता है।
- कौन भर सकता है: मौजूदा मतदाता।
- दस्तावेज़: सही जानकारी के प्रमाण के रूप में दस्तावेज़।
- इस फॉर्म के जरिए नाम, पता, जन्म तिथि आदि में सुधार करना।
How to Apply for Voter Card
वोटर कार्ड आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए NVSP वेबसाइट पर जाएं और आवश्यक फॉर्म (जैसे Form 6, 8, 8A) चुनें। फॉर्म भरें, दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें। आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक की जा सकती है।
ऑफलाइन आवेदन के लिए फॉर्म को अपने नजदीकी निर्वाचन कार्यालय से लें। आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और फॉर्म जमा करें। प्रक्रिया पूरी होने में आमतौर पर 30–45 दिन लगते हैं।
Voter Card Correction Process
यदि आपके वोटर कार्ड में कोई जानकारी गलत है, जैसे नाम, पता या जन्म तिथि, तो आप NVSP वेबसाइट या निर्वाचन कार्यालय से फॉर्म 003 भरकर सुधार कर सकते हैं। दस्तावेज अपलोड करके सबमिट करने के बाद लगभग 15–30 दिन में नया कार्ड मिल जाता है।
How to Link Voter Card with Aadhaar
वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए NVSP वेबसाइट पर “Aadhaar Linking” विकल्प चुनें। वोटर कार्ड और आधार नंबर दर्ज करें और OTP वेरिफिकेशन पूरा करें। इससे आपका वोटर कार्ड आधार से जुड़ जाएगा और पहचान सुरक्षित होगी।
आधार से लिंक होने पर वोटर कार्ड अधिक सेफ और मान्य बन जाता है। यह डबल पहचान और धोखे से बचाता है। इसके अलावा चुनाव में भाग लेना आसान होता है और अन्य सरकारी सेवाओं में पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है।
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